अगर कभी आपकी गाड़ी से हो जाए टक्कर तो पैसे देने के बजाए करें ये काम (If you ever get hit by a car, do this instead of paying money)



A0ccident Case law


अगर कभी आपकी गाड़ी से हो जाए टक्कर तो पैसे देने के बजाए करें ये काम
(If you ever get hit by a car, do this instead of paying money)

कई बार हम अपनी कार या कोई दूसरा वाहन लेकर कहीं जा रहे हैं तो दूसरे वाहन से टक्कर हो जाती है, इससे दूसरे वाहन में नुकसान पहुंचता या कार में स्क्रैच आ जाता है या कोई घायल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अक्सर दूसरे वाहन का मालिक पैसों की डिमांड करता है और क्षतिपूर्ति के नाम पर ठीक ठाक रकम ले लेता है. हममें से कोई भी इस स्थिति में फंस सकता है, लेकिन जब भी ऐसा हो तो ये अच्छी तरह समझ लें कि अगर दूसरा वाहन मालिक आपसे रकम की डिमांड करे तो उसे कोई पैसा देने की जरूरत
ही नही है  ऐसी स्थिति में आप कतई मत घबराएं. अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस है तो आपको स्पॉट पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए. कुछ तय प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए या दूसरी पार्टी को पुलिस के पास चलने को कहना चाहिए. ऐसी स्थिति में आप पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी. अगर आपका वाहन इंश्योर्ड है तो क्षतिपूर्ति का जिम्मा
आपकी इंश्‍योरेस कंपनी का हो जाता हैं
इंश्योरेंस कंपनियां इसके लिए कुछ शर्त भी रखती हैं. मसलन ड्राइविंग कर रहे शख्स के पास दुर्घटना के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से संबंधित अन्य कागज होने चाहिए. कभी उसका लाइसेंस जब्त नहीं हुआ हो.
अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो भी इसे पास रखें. केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 अगर आपके पास  वैध लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के कागज हैं तो ये आपको ड्राइव करने का अधिकार देता है.

accident case law

घटनास्‍थल पर न करें कोई समझौता
(Do not compromise on the spot)

अगर आपकी कार या बाइक से एक्‍सीडेंट हो जाता है तो आपको स्‍पॉट पर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए. अगर आपकी गाड़ी का बीमा है तो इसकी सारी लायबिलिटी बीमा कंपनी वहन करेगी.
फिर ये भी समझ लें कि जिस वाहन को नुकसान हुआ है, वो उसकी क्षतिपूर्ति का दावा अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी कर सकता है. ये अक्सर होता है कि जिस वाहन का नुकसान होता है वो आपसे भी रकम की मांग करता है. फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम करता है ऐसी स्थिति में वो दोनों ओर से लाभ की स्थिति में होता है. लिहाजा ऐसी हालत में हमेशा पुलिस के पास जाना और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना सबसे उचित तरीका है
पुलिस को दें गाड़ी के दस्‍तावेज
Provide documents to the police

अगर आपकी कार या बाइक से एक्‍सीडेंट हो जाता है तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचित करें और अपनी गाड़ी के डाक्‍युमेंट्स की फोटोकॉपी उन्हें उपलब्ध कराएं. इन स्थितियों में पुलिस या किसी भी एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए.


 अपने बीमा कंपनी को दें जानकारी
Give information to your insurance company

अपनी बीमा कंपनी को एक्‍सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी दें. साथ में पॉलिसी पॉलिसी नंबर की डिटेल भी देनी चाहिए. एक्‍सीडेंट में अगर कोई घायल हो गया है या उसकी मौत हो गई है तो इसके लिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी. सारी लायबिलिटी बीमा कंपनी की होगी और वह कोर्ट में आपका केस लड़ेगी.


कितनी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस के जरिए
How much compensation through insurance?

सेक्शन 2-1(आई) एक्ट कहता है कि अगर आपके वाहन की टक्कर से किसी मृत्य हो जाए या फिर कोई गंभीर तौर पर घायल हो जाए कितनी रकम अधिकतम दी जाती है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2-1 के अनुसार नुकसान पर थर्ड पार्टी को 7.5 लाख रुपए तक कवर होता है




कोर्ट में दें सही जानकारी
Provide correct information in court

अगर आपको कोर्ट से समन आता है तो आपको कोर्ट में पेश होकर एक्‍सीडेंट के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए. आप कोर्ट को एक नक्‍शा बना कर भी दे सकते हैं कि एक्‍सीडेंट कैसे हुआ. अगर आप सही जानकारी देते हैं तो मुकदमे का निपटारा जल्‍द हो जाएगा.

आपके ड्राइविंग लाइसेंस और दस्‍तावेज होने चाहिए वैध
Driving license and documents must be valid

अगर आपकी गाड़ी से एक्‍सीडेंट हुआ है तो इसकी पूरी लायबिलिटी बीमा कंपनी वहन करेगी. इसके लिए जरूरी है कि जो भी गाड़ी चला रहा हो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के दूसरे दस्‍तावेज वैध होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो बीमा कंपनी क्‍लेम स्‍वीकार नहीं करेगी और सारी लायबिलिटी आप पर आ जाएगी.

अगर आप ने शराब पी हुई है तो हो सकती है मुश्किल
It can be difficult if you drink alcohol

अगर आपने शराब पी रखी है और आपकी कार या बाइक से एक्‍सीडेंट में कोई घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तब आप जरूर मुश्किल में फंस सकते हैं.

ऐसी स्थिति में आपके शरीर में एक निश्चित मात्रा से अधिक अल्‍कोहल पाई जाती है तो बीमा कंपनी कोई लायबिलिटी वहन नहीं करेगी. सारी लायबिलिटी आपको उठानी होगी. कोर्ट में खुद ही केस लड़ना होगा.



आपकी जरा सी लापरवाही पड़ सकती है आपको  महंगी
Your slight carelessness can cost you dearly

हमेशा ध्यान रखें कि सड़क पर जब भी वाहन चलाएं, तब गंभीरता बरतें. लापरवाही से वाहन नहीं चलाएं. अगर पुलिस जांच में ये पाया गया कि आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, इस वजह से एक्‍सीडेंट हुआ है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं.

नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में तीन साल तक की जेल का प्रस्‍ताव किया गया है. इसी तरह से अगर आप मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के किसी प्रावधान का उल्‍लंघन करते हुए पाए जाते हैं तब भी मुश्किल हो सकती है.

accident law


नोट आप लोगों से निवेदन है कि अपना Valid license or Insurance  करवा कर ही अपना व्‍हीकल चलाये ।
ईश्‍वर आप लोगों को दुर्घटना से हमेशा बचाए ।

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Ashok Kumar Singh, Advocate
                     (Criminal & Moter Accident claim)  






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