साइबर क्राइम की ऑनलाइन करें शिकायत
साइबर क्राइम की ऑनलाइन करें शिकायत, गृह
मंत्रालय की देखरेख में होगी केस की जांच
साइबर अपराध होने पर
शिकायत करने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत।
अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है
तो उसको शिकायत करने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। साइबर
अपराध की अब ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने cybercrime.gov.in वेबसाइट लॉन्च की है। इसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नाम
दिया गया है। इसमें साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वेबसाइट पर
साइबर अपराध, ठगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप जैसी घटनाओं की शिकायतें दर्ज
करवाई जा सकती हैं। अपराध की ऑनलाइन शिकायत के बाद गृह मंत्रालय से मामला जांच के
लिए प्रदेश पुलिस को भेजा जाएगा।
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल क्या है ?
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक ऐसा रिपोर्टिंग पोर्टल है जो कि भारत
सरकार द्वारा साइबर क्राइम को रोकने और इस पर लगाम लगाने के लिए एक अहम् कदम उठाया
है जो पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन साइबर क्राइम से सम्बंधित अपराधों की
शिकायत दर्ज करने की एक बहुत ही सरल सुविधा प्रदान की है। इस साइबर क्राइम
रिपोर्टल के माध्यम से पीड़िता और शिकायतकर्ता घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से
ऑनलाइन साइबर अपराधों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते है। और इस साइबर रिपोर्टिंग
पोर्टल की खास बात यह भी है कि पीड़िता और शिकायतकर्ता एक अनाम व्यक्ति के रूप में
अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और पीड़िता और शिकायतकर्ता को अपनी पहचान को बताने की
कोई जरूरत नहीं है।
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में किन साइबर अपराधों से सम्बंधित शिकायत
दर्ज कर सकते है ?
अभी वर्तमान में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कुछ विशेष साइबर अपराधों के
खिलाफ ही शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है जो की गंभीर साइबर अपराधों की श्रेणी
में आते है जैसे:-
ऑनलाइन चाइल्ड प्रोनोग्राफी,
चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल,
रेप / गैंग रेप।
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अनाम (Anonymously) व्यक्ति के रूप में शिकायत कैसे दर्ज करे ?
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से चाइल्ड प्रोनोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, रेप/गैंग रेप से सम्बंधित ऑनलाइन शिकायत घर बैठे कर सकते है, इस पोर्टल में
शिकायत दर्ज करना बहुत ही आसान है जिसको कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है जिसको
इंटरनेट और कंप्यूटर की थोड़ी सी जानकारी है, और जिनको नहीं
है उनके लिए यहाँ हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज कैसे करे आसान से 4 चरण में बताने जा रहे है।
पहला चरण- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या Computer के इंटरनेट ब्राउज़र को खोलना होगा और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग
पोर्टल की अधिकृत वेबसाइट के यूआरएल को लिखना होगाजो कि www.cybercrime.gov.in के नाम से है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा
जिसमे से आपको report anonymously में जा कर
क्लिक करना होग
दूसरा चरण - Report anonymously क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा जिसमे आपको के pop-up सन्देश आएगा जिस पर आपको ok बटन पर क्लिक करना होगा।
तीसरा चरण - ok पर क्लिक करने
के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक खुल आएगा
जिसमे आपके द्वारा फॉर्म में मांगी गयी
जानकारी भरी जाएगी।
1. Category
of Crime - यहाँ आपको
अपराध की उस श्रेणी को सेलेक्ट करना जिस अपराध के खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करनी है।
यह आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे।
रेप/गैंग रेप- सेक्सुअली अब्यूसिव कंटेंट,
चाइल्ड प्रोनोग्राफी- चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल।
2. Enter suspect detail if
known- यदि आपको उस
संदिग्ध व्यक्ति का नाम ज्ञात है जिसके द्वारा अपराध किया गया है , तो उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम,
3. Any
Other Detail -
यहाँ पर आपको वह जानकारी भरनी है जिस सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से आपको
शिकार बनाया गया जैसे-
सोशल साइट का इस्तेमाल करने वाले का
यूजर नेम या यूआरएल,
मैसेजिंग ऐप,
फ़ोन नंबर ,
whatsapp, snapchat, jiochat ,
ई -मेल का पता जिससे आपको आपत्तिजनक संदेश प्राप्त हुए है।
4. Enter
crime incident detail -: यहाँ पर आपको घटना से सम्बंधित जानकारी का विवरण देना है जैसे की माँगा गया
है,
Date of incident - यह पर आपको वह तिथि भरनी है जिस दिन घटना घटित हुई,
Time of incident- यह पर आपको घटना के घटित होने का समय भरना है,
Select State- यहाँ आपको घटना के घटित होने के स्थान को भरना है,
Select District- यहाँ आपको
अपने राज्य का नाम भरना है,
Select Police Station- यहाँ पर आपको पाने पुलिस स्टेशन का नाम भरना है,
Other information of Crime- यहाँ पर आपको अपराध से सम्बंधित अन्य जानकारी को भरना होगा
जिसकी मदद से जाँच करने में पुलिस को सहायता मिलेगी,
information of Source- यहाँ पर उस श्रोत को भरना जिससे आपको पीड़ित किया गया है जैसे कि facebook, twitter,
wjhatsapp और अन्य,
upload evidence- यहाँ पर आपको अपराध से सम्बंधित साक्ष्य को अपलोड करना है जैसे - Screeshot, अन्य जरूरी साक्ष्य।
चौथा चरण - ऊपर फॉर्म में मांगी वाली सभी जानकारी को भरने के बाद submit बटन पर क्लिक करना है।
शिकायत दर्ज करने के बाद पोर्टल पर
शिकायत दर्ज कर ली गयी है ऐसा एक सन्देश सामने दिखाई देगा।
आपके द्वारा दर्ज की गयी शिकायत पर सम्बंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा काम किया
जायेगा।
अगर आप अपनी कानूनी
समास्या का समाधान ढूंढ रहे है
इंटरनेट या सोशल
मीडिया एक एडवोकेट/वकील नही है न ही आप है। अपने कानूनी समास्या के बारे में एक
वास्तविक एडवोकेट/वकील से जरूर संपर्क
करे
अगर
आपका उपरोक्त लेख से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर
बताये. और इस पोस्ट को सभी के साथ शेयर जरूर करें , कानूनी सहायता - न्याय और विधि (Legal Aid - Justice and Law) को Follow करते रहे , जिससे
आपको हमारे सभी नए पोस्ट की जानकारी लगातार मिलती रहे.
By ….
Ashok Kumar Singh,
Advocate
(Criminal & Accident Claim)
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