लॉ कडाउन किस कानून के तहत लागू किया गया है ? हमारे भारत में तेजी से पांव पसारते कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में मंगलवार , 24 मार्च 2020 की रात 12 बजे से 21 दिनों तक लॉकडाउन लागू होने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पूरे देश में धारा 188 भी लागू हो गई थी। जो 21 दिनों के बाद आज भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कोरोनावयारस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून ( Epidemic Diseases Act, 1897) के अंतर्गत लागू किया गया है। इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है , तो उस पर भारतीय दंड संहिता ( IPC - Indian Penal Code) की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या है। महामारी कानून ( Mahamari Act) 1897 के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है , सरकार / कानून के निर्देशों / नियमों को तोड़ता है , तो उसे ...