भारत में किस कानून के तहत TikTok और दूसरे चाइनीस ऐप्स पर लगा बैन
भारत में किस कानून के तहत TikTok और दूसरे चाइनीस ऐप्स पर लगा बैन कम्युनिस्ट चाइना कंज्यूमर और इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए जासूसी करने के लिए कुख्यात है। एक दूसरे के सहयोगी के रुप में चाइनीज सरकार और इस तरह की टेक कंपनियां अब तक संदेह का लाभ उठाती रही हैं। अब जब चाइना का विस्तारवादी चेहरा खुलकर सामने आ गया है तो भारत सरकार ने भी की चाइनीज टेक मुक्त भारत बनाने के लिए कमर कस लिया है। इस प्रतिबंध के जरिए सरकार का क्या है संदेश ? भारत अपने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करते हुए चाइना को वहां चोट पहुंचाना चाहता है जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचता है। इन चाइनीज ऐप के लिए भारत एक बड़ा बाजार है जहां ये से अरबों डॉलर कमाया करती हैं। अब ऐसा नहीं हो पायेगा। भारत में किस कानून के तहत लगा ये बैन ? इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी मिनिस्ट्ररी ने इन ऐप्स पर इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A और इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी रूल्स के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। क्या केवल टिकटॉक पर लगा है प्रतिबंध ? यह प्रतिबंध केवल टिकटॉक पर नही्ं लगा है। 59 चाइनीस ऐप पर...